*एमसीएमसी ने प्रत्याशी विशेष के खिलाफ प्रकाशित हो रही खबरों पर लिया संज्ञान,मुद्रक – प्रकाशक को नोटिस जारी*
लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान सांध्य दैनिक सतना स्टार के प्रकाशक और मुद्रक को प्रेस एक्ट अधिनियम 1867 के अनुसार प्रकाशक और मुद्रक को प्रकाशित अंक की एक प्रति जिला दंडाधिकारी के पास नहीं प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा संबंधित मुद्रक – प्रकाशक, स्वगवाधिकारी को प्रत्याशी विशेष की छवि धूमिल करने और कई वर्ष पूर्व के घटना क्रमों को वर्तमान का घटना क्रम निरुपित करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने और मुद्रित नहीं हो रहे समाचार पत्र सतना स्टार में बिना एमसीएमसी के अनुप्रमाणन के खबर पीडीएफ में प्रकाशित कर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोशल मीडिया में डालने के फलस्वरुप मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी एवं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर नोटिस जारी की गई है। एसडीएम ने जवाब के लिए दो दिन की मोहलत दी है।